अगर आपको लोक अदालत में अपना मामला रखना है तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व दे सकता है।
Lok Adalat: एक दिन की अदालत यानी लोक अदाल 10 मई को लगेगी। एक दिन में ही मामलों का निस्तारण होगा। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कहीं, कोई अपील नहीं की जा सकती है।
रखे जा सकेंगे ये मामले
अलीगढ़ के जिला न्यायालय, वाह्य न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर 10 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला जज पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के बाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
यहां दें अपना प्रार्थना पत्र
अगर आपको लोक अदालत में अपना मामला रखना है तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व दे सकता
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