पालतू कुत्ते के काटने पर इलाज का पूरा खर्च कुत्ते के मालिक को उठाना होगा

Vishal Singh | काम की खबर | 126

गौड़ सिटी-2 में कई बार पालतू कुत्तों को लेकर निवासियों और पशु प्रेमियों के बीच विवाद हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने स्पष्ट किया कि नए नियम सभी निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर लागू किए गए हैं। 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 के 11 एवेन्यू में आवारा और पालतू कुत्तों की बढ़ती समस्या से परेशान निवासियों ने आखिरकार अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) से मदद की गुहार लगाई। निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एओए ने इस मामले में कड़े नियम लागू कर दिए हैं।

नए नियमों के तहत
यदि किसी पालतू कुत्ते के काटने से कोई घायल होता है, तो उसके इलाज का पूरा खर्च कुत्ते के मालिक को उठाना होगा।
सोसाइटी के बेसमेंट पार्क में बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी में पालतू कुत्तों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
जल्द से जल्द पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ते मालिकों पर आपसी सहमति से जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि अभी इसकी राशि तय नहीं की गई है।

निवासियों और पशु प्रेमियों में विवाद
गौड़ सिटी-2 में कई बार पालतू कुत्तों को लेकर निवासियों और पशु प्रेमियों के बीच विवाद हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने स्पष्ट किया कि नए नियम सभी निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर लागू किए गए हैं। वहीं, सोसाइटी में लावारिस कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए एनजीओ से बातचीत की जा रही है। हालांकि, कुछ निवासी अभी भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। एओए ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि सोसाइटी का माहौल सुरक्षित और सुचारु बना रहे।